रिपोर्ट – फ़हीम खान
अलाउद्दीन,अब्दुल्लाह और अहमदुल्ला की दरख्वास्त खारिज

आजमगढ़,1 अक्टूबर (प्रेस नोट) आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर निवासी और सामाजिक व्यक्ति मुहम्मद हुसैन को एक केस में बीस साल बाद राहत मिली है। विवरण के अनुसार,आजमगढ़ निवासी स्वर्गीय मुहम्मद हुसैन और गांव के भू-माफिया अहमदुल्लाह,अलाउद्दीन और अब्दुल्लाह के बीच 2008 से बंटवारे का केस चल रहा है। उपरोक्त मामले में कई अन्य मामलों की तरह,अदालत ने लंबी बहस के बाद अलाउद्दीन आदि की अर्जी खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अलाउद्दीन,अहमदुल्लाह अब्दुल्ला और पप्पू आदि को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है।गौरतलब हो कि उपरोक्त भू-माफियाओं को इससे पहले दो अन्य मुकदमों में भी हार का सामना करना पड़ा था। सम्मानित अदालत के इस फैसले के बाद,स्वर्गीय मुहम्मद हुसैन के बेटे डॉ खालिद आज़मी ने कहा कि हमारे परिवार को सम्मानित अदालत के इस फैसले से राहत जरूर मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें सम्मानित अदालत से पूरा न्याय मिलेगा खान के परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और स्वर्गीय खान की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। इस झूठे मुकदमे में वे लोग गवाह बने जिनसे स्वर्गीय हुसैन की कोई दुश्मनी नहीं थी। इन गवाहों में एक मृत व्यक्ति को भी इन झूठे बदमाशों ने मृतक हुसैन खान के खिलाफ गवाही लिखवाई थी। इस मुकदमे में भी मुहम्मद हुसैन की जीत हुई है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से हमारा घर बन पाया।
