जौनपुर – नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला मखदूम शाह बड़े में रविवार को उस समय हड़कंप मच गई जब दबंगों ने वक्फ सैयद कामिल अली संपूर्ण मोहल्ला मखदूम शाह बड़े के मुतवल्ली एवं संपादक डॉ सैय्यद नौशाद अली ने आराजी नंबर 16 की पैमाईश कराकर आज करीब दोपहर 1 बजे वापस लौट रहे थे।इसी दौरान विपक्षी पक्ष ने रास्ते में रोककर उन पर लाठी-डंडों और लात-मुक्कों से हमला कर दिया।
आरोप है कि दबंगों ने नौशाद को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी गई कहा गया बन्दूक लाओ और गोली मार दो ।

आपको बता दे कि माननीय न्यायालय आयुक्त मंडल वाराणसी वाद संख्या 270/ 2000- 2021 जिसका मुकदमा मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम नाजो बेगम अंतर्गत धारा 219 अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 चल रहा था !
*जिसमें वक़्फ़ सैयद कामिल अली संपूर्ण मोहल्ला मखदूम शाह बड़े की कई आरज़ी जिसका फैसला 24 वर्षों बाद मुतवल्ली डॉ सैय्यद नौशाद अली में पैरवी करते हुए सभी आराज़ी को माननीय न्यायालय आयुक्त मंडल वाराणसी वाद संख्या 270/ 2000- 2021 को 29-03-2025 को वक़्फ़ प्रापर्टी के पक्ष में फैसला कर दिया !
आख़िर जाने मुतवल्ली और दबंग भूमाफियाओं के विवाद का कारण
भूमाफियाओं एवं दबंगों के द्वारा जहां पर प्लाटिंग की जा रही थी उसे मोहल्ले का नाम गुर्जी खानी है जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी वक़्फ़ सैयद कामिल अली मोहल्ले मखदूम शाह बड़े की सरहद (बॉर्डर) है जिस पर कोई गुर्जी खानी का रास्ता नहीं है दर्जनों प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया अबुल फैज़ आदि ने संपूर्ण मोहल्ला मखदूम शाह बड़े वक़्फ़ संपत्ति की आराजी नंबर 16 से 18 फीट का रास्ता निकाल लिया!
*लेकिन वक़्फ़ की दर्जनों आराजी पर स्टे लेकर अवैध तरीको से प्लॉटिंग की रही थी !
वक़्फ़ सैय्यद कामिल अली के मुतवल्ली डॉ सैय्यद नौशाद अली के द्वारा स्टे ख़ारिज कराकर जिलाधिकारी को Igrs के माध्यम से वक़्फ़ संपत्ति की आरज़ी नंबर 16 पर बाउंड्री वाल के लिए लिखा जिसपर स्थानीय लेखपाल द्वारा सिर्फ आरज़ी नंबर 16 को सिर्फ़ चिह्नित करने आय थे !
उसी दौरान भूमाफियाओं एवं भारी संख्या में दबंगों द्वारा वक़्फ़ सैयद कामिल अली के मुतवल्ली पर हमला कर लाठी डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया और जीशान ने कहा जाओ बन्दूक लाओ यही इसकी हत्या कर दो जो होगा बाद में देखा जाएगा !
उसके बाद भी मुतवल्ली को मार कर दांत को तोड़ दिया वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से मुतवल्ली की जान बचाई !
घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी पुरानी बाजार चौकी गोविंद कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर गए।
वहीं शहर कोतवाल ने अपनी सूझ बूझ का परिचय देते हुए दोनों के पेपर को देखा तो विपक्षी से पेपर मागे जिसपर जीशान,फैज़ पुत्र स्वर्गीय फरा कोई पेपर वक़्फ़ संपत्ति पर किये गए मुकदमे का कोई पेपर नहीं दिखा पाये !
तभी शहर कोतवाल ने आदेश दिया कि मुतवल्ली का ड्राक्टरी मुआयना कर कर जीशान और फैज़ पुत्र स्वर्गीय फरा पर एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया !
आदेश पाते ही पुरानी बाज़ार चौकी प्रभारी गोविन्द कुमार मौर्या ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जीशान और फैज़ पुत्र स्वर्गीय फरा पर दफा 115(2) 351(3) एवम 352 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है !
फिलहाल दोनों भूमाफिया पुलिस हिरासत में है!
सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि अबुल फैज़ पुत्र स्वर्गीय फरा पर 5 वर्ष पूर्व गाड़ी चोरी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज है !
फिलहाल पुलिस ने मुतवल्ली डॉ सैयद नौशाद अली को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। नौशाद की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है!

